आदेश / एक जनवरी के बाद पंजीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी डिवाइस लगाना अनिवार्य
मुसाफिरों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने लिया फैसला सेफ्टी डिवाइस के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी राज्यों पर नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटी) और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश 25 अक्टूबर को जारी किए गए। इसके मुताबिक, एक जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत होने वाली पब्लिक बसों और कारों में सेफ्टी डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर नहीं लागू होगा नियम 1. यातायात मंत्रालय के मुताबिक, सभी तरह के नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यह नियम लागू होगा। हालांकि, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा इस दायरे में नहीं आएंगे। वीएलटी बनाने वाली कंपनियों को ही मॉनिटरिंग के लिए सर्विस देनी होगी। यह आदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है, जिनमें खासतौर पर महिलाएं शामिल हैं। 31 दिसंबर तक पंजीकृत वाहनों के लिए राज्य तय करें तारीख 2. 31 दिसंबर, 2018 तक पंजीकृत होने वाले कमर्शियल वाहनों में सेफ्टी डिवाइस लगाने के बा