आदेश / एक जनवरी के बाद पंजीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी डिवाइस लगाना अनिवार्य
- मुसाफिरों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने लिया फैसला
- सेफ्टी डिवाइस के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी राज्यों पर
- नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटी) और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश 25 अक्टूबर को जारी किए गए। इसके मुताबिक, एक जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत होने वाली पब्लिक बसों और कारों में सेफ्टी डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा।
ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर नहीं लागू होगा नियम

WAH WAH KYA BAAT HAI.
ReplyDeleteSahi h bhai
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