दीपावली पर पहली बार पटाखे फोड़ने का भी मुहूर्त

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
दीपावली की रात आप 8:00 से 10:00 के बीच सिर्फ 2 घंटे पटाखे फोड़ पाएंगे समय की यह पाबंदी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी दीपावली के अलावा बाकी तोहरा शादी जैसे आयोजनों में भी पटाखे फोड़ने के लिए पूरे देश है नियम लागू हुआ है क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत हो रहेगी कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश में अब सिर्फ कम शेर और कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे बनाने बेचने की इजाजत होगी| फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बच्चों की याचिका पर यह फैसला दिया है बच्चों की तरफ से उनके माता-पिता ने 2015 में याचिका दायर की थी उस वक्त उनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच थी इस पर पिछले 3 सालों में कई आदेश जारी हुए पिछले

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