सोशल सच / क्या आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंद हो सकते हैं 50 करोड़ मोबाइल ? डरने से पहले जानें पूरा सच

नो फेक न्यूज डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को आधार कार्ड पर बड़ा फैसला देते हुए मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और एडमिनशन के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्राइवेट कंपनियां वेरिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं। सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले को 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में आधार पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से 50 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद होने की खबरें आ रही हैं। 

दरअसल, कई बड़े न्यूज चैनल्स और न्यूज वेबसाइट ने ये खबर चलाई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड के जरिए जारी किए गए सिम कार्ड का KYC के लिए फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा और ऐसे में अगर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन में फेल होते हैं तो उन्हें बंद किया जा सकता है। 

हालांकि, मीडिया में आ रही ये खबरें पूरी तरह से फर्जी हैं। क्योंकि आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इन खबरों का खंडन किया है।

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    मीडिया में क्या आ रही थीं खबरें?

    • मीडिया में बुधवार से ही 50 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद होने की खबरें आ रहीं थीं। खबर आई थी कि टेलीकॉम कंपनियों ने पहले आधार नंबर के जरिए लोगों को सिम कार्ड जारी कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों का KYC के लिए दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा।
    • इन रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जिन ग्राहकों का वेरिफिकेशन फेल होगा, उनका नंबर बंद किया जा सकता है।
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    पड़ताल : क्यों झूठी है ये खबरें?

    • आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एक साझा बयान जारी कर इन खबरों को झूठा और काल्पनिक बताया है।
    • UIDAI ने अपने आधिकारिक ट्वीटर अकाउंट पर पूरा बयान पोस्ट किया है। इसमें लिखा है कि 'इस तरह की न्यूज रिपोर्ट मोबाइल यूजर्स के बीच एक डर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं।' इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी आधार नंबर पर जारी किए गए सिम कार्ड को बंद करने का निर्देश नहीं दिया है।
    • इस साझा बयान में कहा गया है कि 'कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 6 महीने के अंदर eKYC डेटा डिलीट करने का आदेश भी नहीं दिया है, इसलिए लोगों को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।'
    • बयान में कहा गया है कि 'कोई भी व्यक्ति eKYC से अपना डेटा डिलीट करा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में उसका नंबर बंद नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा है कि आधार के जरिए जारी किए गए नंबर को बंद कर दिया जाए।'
    • बयान में कहा गया है कि 'टेलीकॉम डिपार्टमेंट और UIDAI मोबाइल ऐप के जरिए नया सिम कार्ड जारी करने पर काम कर रही है जो आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन भी करेगा।'
    • इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ओटीपी के जरिए नया सिम कार्ड रजिस्टर करा सकता है।

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