मुसाफिरों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने लिया फैसला सेफ्टी डिवाइस के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी राज्यों पर नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क एवं यातायात मंत्रालय ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटी) और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में आदेश 25 अक्टूबर को जारी किए गए। इसके मुताबिक, एक जनवरी, 2019 के बाद पंजीकृत होने वाली पब्लिक बसों और कारों में सेफ्टी डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर नहीं लागू होगा नियम 1. यातायात मंत्रालय के मुताबिक, सभी तरह के नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यह नियम लागू होगा। हालांकि, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा इस दायरे में नहीं आएंगे। वीएलटी बनाने वाली कंपनियों को ही मॉनिटरिंग के लिए सर्विस देनी होगी। यह आदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले मुसाफिरों की सुरक्षा के लिए जारी किया गया है, जिनमें खासतौर पर महिलाएं शामिल हैं। 31 दिसंबर तक पंजीकृत वाहनों के लिए राज्य तय करें तारीख 2. 31 दिसंबर, 2018 तक पंजीकृत होने वाले कमर्शियल वाहनों में सेफ्टी डिवाइस लगाने के बा
लड़की शनिवार को ननकान गुरुद्वारे से लापता हो गई थी पिता ने कहा- एम्बुलेंस कर्मियों ने बेटी को बंधक बना रखा था कंपनी ने दोनों आरोपी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरकारी एम्बुलेंस में 15 साल की सिख लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। लड़की दिमागी तौर पर कमजोर है। वह शनिवार को ननकान शहर के गुरुद्वारे से लापता हो गई थी। उसे ढूंढने निकले परिवार के लोगों ने एक एम्बुलेंस से चीखने की आवाज सुनी और बेटी को बचाया। पुलिस ने एम्बुलेंस के दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। ये भी पढ़ें 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले सीरियल किलर को फांसी पीड़िता के पिता ने बताया कि बेटी के घर नहीं लौटने पर हमने पुलिस में शिकायत की और खुद भी उसकी तलाश करने लगे। इस दौरान शहर के बायपास पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की एक एम्बुलेंस खड़ी मिली। अंदर से लड़की की चीख सुनाई दी। हम दौड़कर पास पहुंचे तो दो लोग उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे। इसके बाद आरोपी वहां से भाग गए और करीब दो किलोमीटर दूर बेटी को एम्बुलेंस से बाहर फेंक दिया।
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