पीएनबी घोटाला / ईडी ने नीरव की दुबई स्थित 11 संपत्तियां जब्त कीं, इनकी कीमत 56 करोड़ रुपए

  • मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने नीरव की संपत्तियां जब्त करने के निर्देश दिए
  • पिछले महीने नीरव और उसके परिजनों की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई
  • नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी की दुबई स्थित 11 संपत्तियां जब्त कीं। इनकी कीमत 56 करोड़ रुपए है। ईडी ने 13500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में ये कार्रवाई की है। ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां नीरव और उसकी ग्रुप कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई के नाम पर थीं।

    मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने संपत्तियां जब्त करने के निर्देश जारी किए थे। पिछले महीने एजेंसी ने नीरव और उसके परिजनों की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। इसमें न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क स्थित दो अपार्टमेंट भी शामिल थे।

    मुंबई की अदालत देगी रिक्वेस्ट लेटर
    सूत्रों के मुताबिक, ईडी जल्द ही दुबई स्थित अधिकारियों से इन संपत्तियों को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। इसके लिए ईडी को मंुबई अदालत से रिक्वेस्ट लेटर मिलेंगे। ग्लोबल लीगल को ऑपरेशन का हिस्सा होने के नाते भारत ये पत्र जारी मिलने के बाद किसी आरोपी की विदेश स्थित संपत्ति जब्त कर सकता है।

    नीरव के खिलाफ भेजा गया था इंटरपोल से नोटिस
    घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर चौकसी और नीरव मोदी समेत अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने इन दोनों के खिलाफ 24 मई और 26 मई को चार्जशीट फाइल की थी। इसके अलावा नीरव मोदी, उसके संबंधियों और सहयोगियों के खिलाफ इंटरपोल से नोटिस भी भेजा गया। चौकसी एंटीगुआ की नागरिकता ले चुका है। उसके प्रत्यर्पण का मामला इंटरपोल में अटका है।

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